नई दिल्ली. रात की वजह से कई बार आपको अपने प्लान कैंसिल करना पड़ता होगा जैसे- शॉपिंग, आइसक्रिम, डिनर, लेकिन अब इसकी जरुरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि आपके प्लान में चार चांद लगाने के लिए बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने देशभर की दुकानों, मॉल और दूसरे प्रतिष्ठानों को अपने अनुसार खोलने और बंद करने को मंजूरी दे दी है.
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कैबिनेट ने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को पारित कर दी है इसके अंतर्गत देशभर के दुकानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी गई है. इस कानून के तहत महिलाएं भी रात में काम कर सकेंगी रात में काम करने वाले स्टाफ को उचित सुरक्षा और सुविधाओं के साथ महिलाओं की नियुक्ति हो सकेगी, जिसमें कर्मचारियों के लिए पीने का पानी, कैंटींन, बच्चों के लिए पालना घर, त्वरित सुरक्षा व्यवस्था पर मुख्य रुप से जोर दिया गया है.
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सूत्र के मुताबिक मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान ( रोजगार एवं सेवा शर्तो का नियम) विधेयक 2016 बुधवार को होनेवाली मंत्रीमंडल के बैठक के एजेंडे शामिल है, इस आदर्श कानून पारित करने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नही पड़ेगी. श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक यह आदर्श कानून राजयों द्वारा अपनाया जा सकता है और उसमें अपनी जरुरतों के अनुसार सुधार करने की छुट मिलेगी.
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