नई दिल्ली. भारत में WhatsApp पर बैन लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी. दरअसल RTI एक्टिविस्ट सुधीर यादव ने जनहित याचिका में कहा था कि WhatsApp ने अप्रैल से इनक्रिप्शन लागू कर दिया है जिसके बाद इस पर हो रही बातचीत गोपनीय हो गई हैं जिसे सुरक्षा एजेंसियां भी डिकोड नहीं कर सकती.
क्या कहा गया था याचिका में
याचिका में कहा गया है कि अगर खुद WhatsApp भी चाहे तो वो इन संदेशों को नहीं पढ़ सकता. याचिका में कहा गया है कि इस सिस्टम की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान में आसानी होगी जिससे देश की सुरक्षा को खतरा होगा.
सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा
सुरक्षा एजेंसियां WhatsApp संदेशों को मॉनिटर नहीं कर पा रही हैं जिससे देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है. याचिका में मांग की गई है कि देश में WhatsApp पर इस आधार पर बैन लगना चाहिए.