Advertisement

मकोका कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को झटका, जमानत खारिज

2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह को मकोका कोर्ट ने झटका दिया है. स्पेशल मकोका कोर्ट ने एनआईए से क्लीन चिट मिलने के बावजूद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. साध्वी प्रज्ञा अब हाई कोर्ट में अपील करेंगी.

Advertisement
  • June 28, 2016 1:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
मुंबई. 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह को मकोका कोर्ट ने झटका दिया है. स्पेशल मकोका कोर्ट ने एनआईए से क्लीन चिट मिलने के बावजूद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. साध्वी प्रज्ञा अब हाई कोर्ट में अपील करेंगी.
 
इनख़बर से जुड़ें | एंड्रॉएड ऐप्प | फेसबुक | ट्विटर
 
मकोका कोर्ट के जज ने 20 पेज का आदेश दिया. उन्होंने एनआईए के साध्वी प्रज्ञा के ख‍िलाफ सबूत न होने के दावे को खारिज कर दिया. उन्होंने एनआईए की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि इस मामले में मकोका लागू नहीं होता. जज ने बताया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मकोका लागू होता है. जज ने एनआईए के दोबारा जांच के तरीके पर सवाल उठाए.
 
Stay Connected with InKhabar | Android App | Facebook | Twitter
 
साध्वी प्रज्ञा के वकीलों ने इससे पहले भी कोर्ट में दो बार जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों बार जमानत याचिका खारिज हो गई. ये तीसरी बार है कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई. साध्वी के वकीलों ने मकोका कोर्ट में 30 मई को जमानत याचिका दायर की थी.
 

Tags

Advertisement