मुंबई. 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह को मकोका कोर्ट ने झटका दिया है. स्पेशल मकोका कोर्ट ने एनआईए से क्लीन चिट मिलने के बावजूद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. साध्वी प्रज्ञा अब हाई कोर्ट में अपील करेंगी.
मकोका कोर्ट के जज ने 20 पेज का आदेश दिया. उन्होंने एनआईए के साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ सबूत न होने के दावे को खारिज कर दिया. उन्होंने एनआईए की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि इस मामले में मकोका लागू नहीं होता. जज ने बताया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मकोका लागू होता है. जज ने एनआईए के दोबारा जांच के तरीके पर सवाल उठाए.
साध्वी प्रज्ञा के वकीलों ने इससे पहले भी कोर्ट में दो बार जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों बार जमानत याचिका खारिज हो गई. ये तीसरी बार है कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई. साध्वी के वकीलों ने मकोका कोर्ट में 30 मई को जमानत याचिका दायर की थी.