हिमाचल: टैक्सी ऑपरेटरों की याचिका पर SC में सुनवाई शुक्रवार को

हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटरों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में टैक्सी ऑपरेटरों को राहत नहीं मिली थी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछली रिपोर्ट देखने के बाद प्रथम दृष्ट्या लगता है कि मनाली व रोहतांग के बीच चलने वाली गाड़ियों से ग्लेशियर को खतरा है.

Advertisement
हिमाचल: टैक्सी ऑपरेटरों की याचिका पर SC में सुनवाई शुक्रवार को

Admin

  • June 23, 2016 2:49 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटरों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में टैक्सी ऑपरेटरों को राहत नहीं मिली थी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछली रिपोर्ट देखने के बाद प्रथम दृष्ट्या लगता है कि मनाली व रोहतांग के बीच चलने वाली गाड़ियों से ग्लेशियर को खतरा है.
 
इनख़बर से जुड़ें | एंड्रॉएड ऐप्प | फेसबुक | ट्विटर
 
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोगों की जीविका ग्लेशियर से ही जुड़ी है जो सुरक्षित होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में बिना डाटा के कोई भी आदेश नहीं दे सकते. इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा था कि हम ये आदेश कैसे दे सकते हैं कि वाहनों कि संख्या को 1200 से बढ़ाकर 2000 कर दे. बिना किसी डाटा के. 
 
जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों का समर्थन करते हुए था कि गाड़ियों की संख्या में इजाफ़ा होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से सैंटफिक डाटा मांगा था कि कितनी गाड़ियों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है. 
 
Stay Connected with InKhabar | Android App | Facebook | Twitter
 
वही टैक्सी ऑपरेटर ने कहा था कि गाड़ियों कि वजह से कम बल्कि दिल्ली के प्रदूषण की वजह से ग्लेशियर ज्यादा प्रभावित होते है. उन्होंने ये भी कहा था कि ये उनकी जीविका का एक मात्र साधन है. टूरिस्ट कि वजह से वहा के स्थानीय लोगों कि कमाई होती है इसलिए NGT के आदेश में राहत दी जाये. ये कमाई का सीज़न मई से अक्टूबर तक ही होता है.

Tags

Advertisement