आज से बदल सकेंगे 2000 रुपये के नोट, RBI ने बैंकों को दिया खास निर्देश

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था. आज मंगलवार से 2000 रुपये के नोट को जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसी के चलते किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट बदले जा […]

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आज से बदल सकेंगे 2000 रुपये के नोट, RBI ने बैंकों को दिया खास निर्देश

Noreen Ahmed

  • May 23, 2023 7:20 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था. आज मंगलवार से 2000 रुपये के नोट को जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसी के चलते किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे. इतना ही नहीं इस निर्णय को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना भी की है. जबकि भाजपा की ओर से भी पलटवार किया गया है. इस दौरान RBI ने लोगों से अपील की है कि लोग पैनिक न हों और बैंक जाने की जल्दबाजी नहीं करें, 2000 रुपये का नोट वैध है.

RBI ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस वैध मुद्रा को 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर जमा किए जा सकते हैं. इतना ही नहीं इन्हें बदला भी जा सकता है. वहीं एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जा सकते है.

दरअसल RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल सोमवार (22 मई) को जानकारी देते हुए बताया कि 2000 रुपये के नोट को चलन से हटाने का कदम स्वच्छ नोट नीति का ही हिस्सा है. साथ ही उन्होंने कहा कि 2000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा. लोगों के पास अपने 2000 रुपये के नोट को बैंक में जाकर जमा करने या बदलने के लिए पर्याप्त वक्त है, किसी को भी परेशान होना नहीं चाहिए.

RBI के गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपये नोट बदलने के लिए कम मूल्य वाले नोट पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं. इस दौरान RBI ने अपनी सभी शाखाओं को गाइडलाइन जारी कर बताया कि नोट बदलने के लिए ग्राहक को किसी फॉर्म या फिर पहचान पत्र की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है. वहीं आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी.

मिली जानकारी के अनुसार ऐसे नोटों को अपने अकाउंट में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा नहीं तय की है. इतना ही नहीं इसके लिए ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक जरूरतों को पूरा करना होगा. इसके अलावा नोट बदलने के लिए कोई कितनी भी बार लाइन में खड़ा हो सकता है और साथ ही ये नोट बदलने के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना है.

RBI ने बताया कि 2000 रुपये के नोटों के डेटा रखने के लिए बैंक को डिपॉजिट और एक्सचेंज पर एक फॉर्म भरने की जरूरत होगी. वहीं बैंकों को रोजाना जमा किए जाने वाले और बदले जाने वाले 2000 के नोटों का ब्योरा रखना होगा. इस फॉर्म में बैंक का नाम, तारीख, नोट एक्सचेंज की राशि और कुल राशि भरी जाएगी. बता दें बैंक के कर्मचारी इस फॉर्म को भरेंगे, ग्राहक नहीं.

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