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लाभ का पद मामला: अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी विधायकों को राहत, हाई कोर्ट ने उपचुनाव पर लगाया स्टे

नई दिल्ली. चुनाव आयोग द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अयोग्य घोषित किए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई तक उपचुनाव के बारे में कोई ऐलान नहीं किया जाए. दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग समेत मामले से जुड़े सभी पक्षों से अपना पक्ष रखने को भी कहा है. यह याचिका आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी.

दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के अयोग्य विधायकों की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग ने हमें पहले नही बताया कि वो फैसला करने जा रहा है. न्यूज़ पेपर से हमें पता चला कि चुनाव आयोग फ़ैसला कर रहा है. अरोड़ा ने कभी हमें नही सुना न ही वो तस्वीर में थे लेकिन ऑर्डर में उनका भी नाम है. चुनाव आयोग के रेल सदस्य ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था जबकि दूसरे ने कभी सुनवाई ही नही की. हमें 18 मार्च 2016 को नोटिस मिला जिसका जवाब हमने दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम अगले हफ्ते सोमवार को सुनवाई करेंगे. तब तक चुनाव आयोग जवाब दाखिल करे. दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि तब तक कोई कर्रवाई न करे ( चुनाव कराने को लेकर). चुनाव आयोग ने कहा कि केवल तीन दिन है ऐसे में हमें नही लगता कि चुनाव कराने को लेकर कोई कर्रवाई होगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि अगर आप इस मामले में लिखित आदेश चाहते हैं तो हम दे सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि सोमवार को मामले की सुनवाई करें और उसी दिन इस पूरे मामले का निपटारा भी कर दें. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सोमवार से हम सुनवाई शुरू करेंगे.

बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अयोग्य घोषित कर दिया था. बाद में मामले को लेकर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट पहुंची थी. दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि स्पीकर चुनाव आयोग को कहते हैं कि सीट खाली है, उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव को लेकर काम करता है.

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Aanchal Pandey

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