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Exclusive: SC से दिल्ली ने मांगी डीजल एंबुलेंस चलाने की छूट

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 110 एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए छूट की मांग की है. दिल्ली सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है की 2000 सीसी से ज़्यादा के क्षमता वाले 110 डीज़ल एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाये.

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  • June 17, 2016 1:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 110 एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए छूट की मांग की है. दिल्ली सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है की 2000 सीसी से ज़्यादा के क्षमता वाले 110 डीज़ल एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाये.
 
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से ये दलील दी गयी की इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग विभागों और सुरक्षा एजेंसीज को 2000 सीसी से ज़्यादा के क्षमता वाले डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए छूट दी है.
 
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जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की प्रदूषण मामले की सुनवाई दूसरी बेंच कर रही है और 2000 सीसी से ज़्यादा के क्षमता वाले डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक का आदेश उसी बेंच का है ऐसे में वही बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

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