नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. पिछले साल सितंबर में सरकार ने एफसीआरए के प्रावधानों के उल्लंघन और फंड का ट्रस्टी के निजी इस्तेमाल के आरोप में सबरंग का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था.
तीस्ता सीतलवाड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों के कई मुकदमों की लड़ाई का चेहरा माना जाता है. सीतलवाड़ से जुड़े लोगों ने पहले ही कह रखा है कि अगर सरकार उनका विदेशी चंदा लाइसेंस कैंसिल करती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
सरकार ने सबरंग का लाइसेंस सस्पेंड करते वक्त जो नोटिस जारी किया था उसके मुताबिक 2010-11 और 2011-12 में सबरंग ने प्रशासनिक चीजों पर चंदे का 55 और 65 परसेंट हिस्सा खर्च किया जबकि 50 परसेंट से ज्यादा प्रशासनिक खर्च के लिए मंत्रालय की मंजूरी लेनी चाहिए थी.
नोटिस के मुताबिक सबरंग के खाते से पैसे दूसरे एकाउंट में ट्रांसफर किए गए और फिर उन खातों से तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान किया गया जो विदेश से मिले चंदे का दुरुपयोग माना गया.