नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने नई विमानन नीति (Aviation Policy) को हरी झंडी दे दी है. इसमें 1 घंटे के हवाई सफर का किराया 2500 रुपये तय किया गया है. टिकट कैंसिल का रिफंड 15 दिनों के भीतर मिलेगा और फ्लाइट कैंसिल करने पर कंपनी को 4 गुना तक जुर्माना देना पड़ेगा.
नई पॉलिसी के मुताबिक 1 घंटे के सफर के लिए जहां 2500, वहीं आधे घंटे की यात्रा के लिए 1200 रुपये का किराया तय किया गया है. सरकार ने अब 5/20 नियम को बदलकर 0/20 नियम को भी मंजूरी दे दी है. इसका मतलब ये है कि जिन कंपनियों के पास 20 जहाज हैं वो विदेश यात्रा की सेवा शुरू कर सकती हैं. पहले कंपनियों को 5 साल के बाद इसकी इजाजत मिलती थी.
एविएशन पॉलिसी के फायदे
नई नीति का सबसे पहला फायदा तो यह है कि यदि आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो रिफंड की राशि 15 दिनों में मिल जाएगी. साथ ही कैंसिलेशन के तौर पर मात्र 200 रुपये काटे जाएंगे.
यदि कोई एयरलाइंस अपनी उड़ान अचानक रद्द करती है तो उसे यात्रियों को 400 फीसदी तक जुर्माना देना होगा और यदि एविएशन कंपनी किसी फ्लाइट को रद्द करती है तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा.
यात्रा के दौरान यात्री साथ में 15 किलोग्राम सामान ले जा सकेंगे. हालांकि इससे ऊपर हर एक किलो पर 100 रुपए देने होंगे. यदि विमान में ओवर बुकिंग होने पर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो इसके लिए मुआवजा राशि 20 हजार रुपए कर दी गई है.