SC में नीलगाय, बंदर हत्या मामला, इसी हफ्ते होगी सुनवाई

बिहार, हिमाचल, और उत्तराखंड में नील गायों, बन्दरों को मारने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके इस पर रोक लगाने की मांग की गई हैं. साथ ही इस पीआईएल पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है. गौरी मौलेखी ने ये याचिका दाखिल की है. कोर्ट इस मामले में इसी हफ्ते सुनवाई करेगा.

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SC में नीलगाय, बंदर हत्या मामला, इसी हफ्ते होगी सुनवाई

Admin

  • June 15, 2016 6:33 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. नील गायों, बन्दर, और जंगली सुअरों को मारने के मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुँच गया है. एनिमल एक्टिविस्ट गौरी मुलेखी और NGO फेडरेशन आफ इंडियनएनिमल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रेहबलिटेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नील गायों, बन्दर, और जंगली सुअरों के मारने पर रोक की मांग की गई है.
 
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याचिका में कहा गया है कि इस तरह जानवरों को मारना उनके अधिकारों का हनन है और इस पर रोक लगाई जाए. सुप्रीम कोर्ट इस जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में कहा गया है कि बिहार, हिमाचल, और उत्तराखंड में नीलगाय आदि को हिंसक जानवर घोषित कर, लोगों को नुकसान पहुंचाने के नाम पर मारा जा रहा है. याचिका में केंद्र के 2015 के नोटिफिकेशन को गैरकानूनी बताया गया है और रोक लगाने की मांग की है जिसके तहत इन जानवरों को मारा जा रहा है. 
 
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याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना किसी आधार और वैज्ञानिक अध्ययन के ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जबकि सच्चाई ये है कि ना तो उनकी जनसंख्या के बारे में सरकार को कोई जानकारी है और ना ही कोई रिपोर्ट. यहां तक कि सरकार जंगलों में माइनिंग भी नहीं रोक पाई है जिसकी वजह से जानवर रिहायशी इलाके में घुसने को मजबूर हो गए हैं.  
 
 
 

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