मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का याचिका पर सोमवार को कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा सकता है. ईडी ने मुंबई की विशेष पीएमएनएल कोर्ट से माल्या को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई है. कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुए. बैंक कर्ज घोटाला मामले में माल्या के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी है. बता दें कि ईडी ने माल्या की 9 संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिनकी कुल कीमत 1,411 करोड़ रुपये है. यह संपत्तियां बेंगलुरु, चेन्नई, कुर्ग और मुंबई की हैं.
कुर्क की संपत्ती
प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘माल्या की ‘अस्थायी रूप से कुर्क’ संपत्तियों में 34 करोड़ रुपये की बैंक जमा, बेंगलुरु और मुंबई में एक-एक फ्लैट (2,291 वर्ग फुट तथा 1,300 वर्ग फुट), चेन्नई में एक औद्योगिक प्लॉट (4.5 एकड़), कुर्ग में एक कॉफी बागान (28.75 एकड़), यूबी सिटी में एक आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्मित क्षेत्र तथा बेंगलुरु में किंगफिशर टावर (84,0279 वर्ग फुट) शामिल हैं.
9000 करोड़ के कर्ज में डूबे हैं माल्या
विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, युनाइटेड ब्रेवेरीज होल्डिंग्स और किंगफिशर फिनवेस्ट इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में लोन चुकाने के लिए ऑफर के दस्तावेज जमा किए थे. गौरतलब हो कि विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस ने 17 बैंको से 9000 करोड़ का कर्ज लिया था.
माल्या अब भी विदेश में
अदालत द्वारा बैंक से माल्या के मौजूदा ठिकानों के बारे में पूछे जाने पर बैंक ने कहा कि माल्या अब भी विदेश में हैं और भारत से लंदन जाने के बाद उन्होंने बैंक के अधिकारियों के साथ दो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दो मुलाकातें भी की थीं. माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों के गठजोड़ का 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. अकेले एसबीआई को ही कंपनी से 1,600 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने हैं.