नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि सजायाफ्ता राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाया जाये. याचिका में जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8 और 9 को रद्द करने की मांग की है.
याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8 और 9 के तहत ही किसी भी सजायाफ्ता राजनेता को सज़ा पूरी होने के 6 साल बाद चुनाव लड़ने की इजाजत देता है. याचिका में मांग कि है की कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि चुनाव सुधार को लागू करे ताकि राजनीती से अपराधिक छवि के लोग दूर रहे.
याचिका में ये भी मांग कि गई है की चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को लागू किया जाये. जैसा की हरियाणा के पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए.
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी. साथ ही किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयुसीमा तो है लेकिन अधिकतम नहीं है. इस लिए कोर्ट चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम उम्र सीमा भी तय करे. जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई 24 अगस्त को होगी.