आज से 15 फीसदी लगेगा सर्विस टैक्स, पढ़ें क्या-क्या हुआ महंगा

नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही बुधवार से जनता पर मंहगाई की गाज गिरने वाली है. तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए कुछ राहत की खबर भी है. दरअसल, 1 जून से आम बजट की घोषणा के अनुसार देश में कई नियम बदल रहे हैं, नई व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं. इन नए नियमों में लोगों की आम जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला नियम सर्विस टैक्स में होने वाली 0.5 फीसदी बढ़ोत्तरी है.

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आज से 15 फीसदी लगेगा सर्विस टैक्स, पढ़ें क्या-क्या हुआ महंगा

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  • June 1, 2016 4:10 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही बुधवार से जनता पर मंहगाई की गाज गिरने वाली है. तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए कुछ राहत की खबर भी है. दरअसल, 1 जून से आम बजट की घोषणा के अनुसार देश में कई नियम बदल रहे हैं, नई व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं. इन नए नियमों में लोगों की आम जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला नियम सर्विस टैक्स में होने वाली 0.5 फीसदी बढ़ोत्तरी है.  
 
सर्विस टैक्स में 0.5 फीसदी बढ़ोत्तरी 
1 जून से सभी सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस लागू होने जा रहा है. इससे सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हो जाएगा. सर्विस टैक्स बढ़ने से कई चीजें महंगी हो जाएंगी.  
 
क्या-क्या होगा मंहगा?  
सर्विस टैक्स बढ़ने से जहां मोबाइल, डीटीएच, बिजली, पानी महंगा हो जाएगा. तो वहीं रेस्टॉरेंट में खाना, रेल-हवाई टिकट, बैंकिंग, बीमा, फिल्म देखना, पार्लर-स्पा की सेवा आदि सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी. 1 जून से शादी-विवाह के खर्चों में भी बढ़ोत्तरी होगी, तो साथ साथ बैंक ड्राफ्ट, फंड ट्रांसफर, फिल्म देखना, पॉर्लर सर्विस, स्पा, सैलून सर्विस तक महंगा होने वाला है. इसके अलावा एक जून से 10 लाख से ज्यादा की कार, 1 फीसदी लग्जरी टैक्स लगेगा. 
 
रेलवे के नए नियम में छूट  
वहीं दूसरी ओर राहत की बात करें तो रेलवे बोर्ड ने क्रेडिट व डेबिट कार्ड से काउंटर रेल टिकटों का भुगतान करने पर सर्विस चार्ज वसूलने की परंपरा आगामी 1 जून से समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह कदम डेबिट/क्रेडिट कार्ड से खरीदारी में ट्रांजैक्शन शुल्क को समाप्त करने और नकदी के बजाय ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने की नई नीति के तहत उठाया गया है. 
 
PF एकाउंट से 50,000 निकालने पर TDS नहीं 
1 जून से लागू हुए नए नियम के मुताबिक अगर आप अपने पीएफ एकाउंट से 50,000 रुपए की रकम निकालते हैं तो आप पर कोई टीडीएस यानी टैक्स कर नहीं लगेगा. यह नया नियम बुधवार से लागू हो जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है. बता दें कि अब तक पीएफ निकालने की राशि 30 हजार रुपए तक ही निर्धारित थी. 

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