नई दिल्ली. NIA के द्वारा मालेगांव बम धमाके मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका पर 6 जून को सुनवाई होगी. साध्वी प्रज्ञा के वकील ने सोमवार को मुंबई की एक कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है.
बता दें कि एनआईए ने 13 मई 2016 को अपने पहले के रुख से पलटते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप हटा लिए. एनआईए ने विशेष कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें जांच एजेंसी ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका भी हटा लिया था. जांच एजेंसी ने 26/11 आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे की जांच पर भी सवाल उठाए थे.
वहीं एनआईए ने कोर्ट में दाखिल किए गए पूरक आरोप पत्र में कहा है कि आरोपियों को मालेगांव धमाकों की साजिश की जानकारी नहीं थी. जांच एजेंसी ने दावा किया कि जांच के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए. एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा चलाने लायक नहीं है. इस आरोप पत्र के बाद साध्वी प्रज्ञा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया. धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक के साध्वी की होने की बात कही गई थी. इस आरोप में 24 अक्तूबर 2008 को प्रज्ञा गिरफ्तार की गई थीं.