उमर-अनिर्बाण को राहत, HC ने JNU की कार्रवाई पर लगाई रोक

जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी के छात्र उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य को दिल्ली हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ जेएनयू की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकी अपील पर जब तक अपीलीय ट्रिब्यूनल पैसला नहीं ले लेता तब तक विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है.

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उमर-अनिर्बाण को राहत, HC ने JNU की कार्रवाई पर लगाई रोक

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  • May 27, 2016 4:22 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी के छात्र उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य को दिल्ली हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ जेएनयू की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकी अपील पर जब तक अपीलीय ट्रिब्यूनल पैसला नहीं ले लेता तब तक विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है.
 
हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि अदालत का विचार है कि दोनों याची उस प्रोटेक्शन के हकदार हैं जो इस मामले के अन्य याचिकाकर्ताओं को 13 मई को दिया गया था. जेएनयू से निष्कासित उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर तक तक रोक लगाई जानी चाहिए जब तक कि इस मामले में उनकी अपील पर यूनिवर्सिटी अपीलीय ट्रिब्यूनल फैसला नहीं दे दी.
 
याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि जिस तरह से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार और अन्य को इस मामले में राहत मिली है उसी तरह से उन्हें भी रिलीफ दिया जाना चाहिए. 13 मई को कन्हैया और अन्य को हाई कोर्ट से राहत मिली थी.

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