नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी मरीन साल्वाटोर गिरोने को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने गिरोने को शर्तों पर स्वदेश जाने की इजाजत दी है. गिरोने को इटली के थाने में हर दिन हाजिरी लगानी होगी. जिसकी रिपोट लोकल पुलिस को भारतीय दूतावास को देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान इतालवी राजदूत को इस बारे में नया हलफनामा देने को कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण भारत के पक्ष में फैसला देता है तो गिरोने भारत लौटेगा. केंद्र ने न्यायालय को बताया कि उसे मरीन की जमानत शर्त में ढील दिए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बीते दिनों साल्वातोर गिरोने की उस याचिका पर 26 मई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया था, जिसमें उसने भारत तथा इटली के बीच अधिकार क्षेत्र मुद्दे का अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत की ओर से फैसला किए जाने तक अपने देश जाने की अनुमति मांगी थी.
गिरोने उन दो इतालवी मरीनों में से एक है जो केरल के अपतटीय क्षेत्र में भारत के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी हैं. दूसरा मरीन मैसिमिलयानो लाटोरे स्वास्थ्य आधार पर पहले से ही इटली में है तथा शीर्ष अदालत ने उसके वहां रहने की अवधि हाल में इस साल के 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी.