नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट इटेलियन मरीन मेजर सल्वातोरे गिरोने की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. मेजर सल्वातोरे गिरोने ने जमानत की शर्तों में ढील मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अपनी अर्जी में लिखा है कि ये मामला अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में लंबित है, ऐसे में उसे इटली जाने की इजाजत दी जाएं.
आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी एक इतालवी मरीन के पक्ष में फैसला देते हुए उसे मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित रहने तक भारत से स्वदेश लौटने की इजाजत दे दी है. सल्वातोर गिरोन और मस्सीमिलियानो लातोर वे दो इतालवी मरीन हैं जिन्होंने 2012 में करेल के तट से दूर दो भारतीय मछुआरों की कथित तौर पर हत्या कर दी थी.
वहीं इस मामले में यूएन कोर्ट के इटली के नौसैनिकों को छोड़ने के फैसले के बाद सरकार ने लोकसभा में 3 मई को अपना रूख स्पष्ट किया था. सरकार ने कहा कि इटली के मरीन को प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं छोड़ा जा सकता है. लोकसभा में अरुण जेटली ने अपने बयान में कहा कि यह मामला भारत के प्राधिकार में है और हमारे रूख में कोई बदलाव नहीं होगा. एक राष्ट्र के तौर पर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते है और इस मामले पर अपना पक्ष मध्यस्तथता अधिकरण के समक्ष रखेंगे.