गया कोर्ट ने खारिज की MLC मनोरमा देवी की जमानत याचिका

आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में आरोपी रॉकी की मां और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की जमानत याचिका गया कोर्ट ने खारिज कर दी है. मनोरमा देवी ने कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया है.

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गया कोर्ट ने खारिज की MLC मनोरमा देवी की जमानत याचिका

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  • May 19, 2016 8:35 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
गया. आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में आरोपी रॉकी की मां और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की जमानत याचिका गया कोर्ट ने खारिज कर दी है. मनोरमा देवी ने कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया है.
 
बता दें कि मनोरमा देवी के घर से शराब बरामदगी के मामले में उन्होंने गया कोर्ट में सरेंडर दिया था. जिसके बाद से वो गया जेल में है. गया कोर्ट ने मनोरमा देवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. बता दें कि आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में रॉकी की तलाश में पुलिस ने जब उसकी मां मनोरमा देवी के घर छापेमारी की थी तो वहां से छह शराब की बातलें बरामद हुई थीं. 
 
इस मामले में रॉकी और उसके पिता बिंदी यादव मुख्य आरोपी बनाए गए थे और गया के रामपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. बाद में घर मनोरमा देवी के नाम पर होने की जानकारी मिलने पर उनका नाम भी इस केस में जोड़ा गया था. जिसके बाद मनोरमा देवी को जेडीयू से निलम्बित कर दिया गया था. बता दें कि राज्य सरकार ने बिहार में पिछले 5 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी थीं. ऐसे में अपने ही विधान पार्षद के घर से शराब बरामदगी को जेडीयू ने गंभीरता से लिया था.
 

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