नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य और अन्य छात्रों के खिलाफ जेएनयू ने जो भी एक्शन लिया है उसे इस शर्त पर रोक दिया है कि छात्र नेता भूख हड़ताल खत्म करें.
पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे कन्हैया और दूसरे छात्र नेताओं को हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने को कहा है. कन्हैया अपने 19 साथियों के साथ अनिश्चितकालिन भूख हड़ताल पर हैं.
छात्र नेता यूनिवर्सिटी द्वारा कन्हैया पर जुर्माना और उमर-अनिर्बान के निष्कासन के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे हैं. इन सब पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्र नेता भूख हड़ताल खत्म करें तभी उनकी अपील को सुना जाएगा. छात्रों के वकील ने जब कोर्ट को भरोसा दिया कि हड़ताल खत्म हो जाएगा तो कोर्ट ने जेएनयू के एक्शन पर दो सप्ताह की रोक लगा दी.
कोर्ट ने कहा कि छात्रों ने जेएनयू की जांच कमिटी की सिफारिश पर लिए गए एक्शन के खिलाफ वीसी के पास अपील कर रखी है और अगर अपीलीय अधिकारी यानी वीसी उनकी याचिका ठुकरा देते हैं तो लिए गए एक्शन पर दो सप्ताह का स्टे रहेगा.
इसका सीधा मतलब ये है कि अगर जेएनयू के वीसी कन्हैया समेत दूसरे छात्र नेताओं की अपील पर उनके पक्ष में फैसला नहीं देते हैं तो उनके पास हाईकोर्ट के पास जाने का वक्त होगा.