नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में डीजल टैक्सी बैन पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो चुकी है. कोर्ट ने ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां को फौरी राहत दे दी है.अब दिल्ली-एनसीआर में डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक बेरोकटोक चल सकेंगी. बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने सरकार और कई कंपनियों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी.
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि दिल्ली में 2,000 सीसी से ज्यादा वाले डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर बैन का आदेश कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगा. कोर्ट ने कहा है था कि जो भी डीजल वाहनों के इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है. जो भी व्यक्ति डीजल वाहन खरीद रहा है उसे यह पता होना चाहिए की वह प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को खरीद रहा है.
इस मामले में सरकार ने डीजल वाहनों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि इस आदेश की वजह से देश में कॉल सेंटर्स को नुकसान होगा, जिससे वह देश छोड़कर भी जा सकते हैं.
इस मामले में दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी, उसने कोर्ट में याचिका डालकर मांग की थी कि एनसीआर से डीजल कैब को एक साथ नहीं हटाया जाए बल्कि धीरे-धीरे हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर रोड मैप देने के लिए कहा था.