आधार बिल: नहीं दी जा सकती स्पीकर के फैसले को चुनौती- AG

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार बिल को मनी बिल के रुप में पास कराने के मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी (AG) ने कहा कि आधार बिल को मनी बिल का दर्जा दिए जाने का स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती.

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आधार बिल: नहीं दी जा सकती स्पीकर के फैसले को चुनौती- AG

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  • May 10, 2016 10:10 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार बिल को मनी बिल के रुप में पास कराने के मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी (AG) ने कहा कि आधार बिल को मनी बिल का दर्जा दिए जाने का स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती.
 
बता दें कि आधार बिल को मनी बिल का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसका सरकार ने विरोध किया था. इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी. बता दें कि लोकसभा में 16 मार्च को आधार बिल पास कर दिया गया था.

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