मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में बंद पड़े डांस बार खुलवाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को दो दिनों के अंदर बार लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार को डांस बार मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 डांस बार को 12 मई तक लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.
इसके अलावा कोर्ट ने बार मालिकों को बुधवार तक पुलिस को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगाएंगे.
कोर्ट की वकील को फटकार
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरआर पाटिल फाउंडेशन के वकील को फटकार भी लगाई है. वकील ने कोर्ट में कहा था कि पुलिस को बार गर्ल्स की भी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता करना चाहिए. इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या है ये? क्या वो अपराधी हैं? हम चाहते हैं कि बार बालाएं अपनी रोजी-रोटी कमाएं और आप रोजी-रोटी के लिए काम करने के उनके हक को छीनना चाहते हैं.
बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है कि महिलाएं डांस बार में काम करें.