उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी खारिज की, नहीं कर पाएंगे वोट

नैनीताल. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया है. कोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी खारीज कर दी है. इसकी वजह से बागी विधायक मंगलवार को बहुमत परिक्षण में वोट नहीं डाल पाएंगे. बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की अपील पर फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. बागी विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
बागी विधायकों ने कोर्ट को इस बात से अवगत कराया था कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किया बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार्यशैली पर सवाल उठाया था लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्पीकर हमारी सदस्यता खत्म कर दें.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 बागी विधायकों के मसले पर ये कहा था कि फिलहाल इन्हें अयोग्य करार दिया हुआ है स्पीकर ने इसलिए ये हिस्सा नहीं लेंगे.

 

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