मुंबई. महाराष्ट्र में बीफ बैन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए निर्देश देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में बीफ बैन के बावजूद बिक्री जारी रहेगी. कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य में गाय और बैल को काटने पर लगाई गई राज्य सरकार की पाबंदी जारी रहेगी लेकिन बीफ का व्यापार करना कोई अपराध नहीं होगा.
हालांकि दूसरे राज्यों से आनेवाले व्यापारियों के पास बीफ के पूरे लीगल दस्तावेज होने चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इंसान को पता है कि महाराष्ट्र में बीफ कटा है और उसका व्यापार किया जाए या फिर उसके पास बीफ पाया जाए तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
राज्य में सरकार के नए कानून के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पशु संरक्षण अधिनियम के तहत बीफ पर बैन लगा दिया था. इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.