डीजल टैक्सी बैन: SC पहुंची केंद्र, कहा- कॉल सेंटर पर होगा असर

नई दिल्ली. डीजल टैक्सी पर लगे बैन के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. सरकार ने कहा है कि इस फैसले से बीपीओ पर काफी असर पड़ रहा है. इस वजह से बीपीओ देश छोड़ सकते हैं.
केंद्र ने कहा है कि डीजल टैक्सी का बीपीओ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं और बैन की वजह से कॉल सेंटर कंपनियां अपना कारोबार समेट सकती है, जिससे राजस्व का काफी नुकसान होगा. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी.
सरकार की दलील पर कोर्ट ने कहा है कि टैक्सियों की जगह बस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. कोर्ट के इस सवाल पर केंद्र ने जवाब दिया है कि बस को इस्तेमाल में लाना बीपीओ के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि ज्यादातर पिक अप्स और ड्रॉप्स रात के वक्त होते हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मई तक के लिए टाल दी है.
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