मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के कोलाबा स्थित 31 मंजिले आदर्श सोसायटी बिल्डिंग गिराने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 12 हफ्ते की समय सीमा देते हुए कहा है कि सरकार चाहे तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है.
वहीं इस आदेश के बाद बिल्डिंग में फ्लैट लिए लोगों ने कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है.
क्या है मामला?
यह बिल्डिंग कारगिल युद्ध के सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए बनाई गई थी. उस समय यह बिल्डिंग मात्र 6 मंजिला थी, लेकिन बाद में अवैध तरीके से इसे 31 मंजिला बना दिया गया. यह घोटाला 2003 में एक आरटीआई के जरिए सामने आया था. इस घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चाव्हाण सहित कई नेताओं और अफसरों के नाम सामने आए थे.