मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी श्रीकांत पुरोहित की रिहाई का फैसला आज

मालेगांव ब्लास्ट को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस सुनवाई को लेकर ब्लास्ट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए कहा, ''एनआईए छह साल से इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई. ऐसे में हिरासत में रखना अवैध है साथ ही मेरे अधिकारों का हनन भी है.''

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मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी श्रीकांत पुरोहित की रिहाई का फैसला आज

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  • April 29, 2016 7:09 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली: मालेगांव ब्लास्ट को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस सुनवाई को लेकर ब्लास्ट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए कहा, ”एनआईए छह साल से इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई. ऐसे में हिरासत में रखना अवैध है साथ ही मेरे अधिकारों का हनन भी है.”
 
क्या है मामला?
 
श्रीकांत पुरोहित 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी हैं. वे सात साल से जेल में बंद हैं. बता दें कि पुरोहित पर सेना का 60 किलो आरडीएक्स चुराने और ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है. इस ब्लास्ट में पुरोहित के साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और  आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है.

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