मुंबई. महाराष्ट्र के मालेगांव में 2006 में हुए चार ब्लास्ट में आरोपी बनाए गए सभी 9 लोगों को मुंबई की एक अदालत ने बरी कर दिया है. सितंबर 2006 को हुए टेक्सटाइल सिटी मालेगांव धमाकों में 37 लोगों की मौत हुई थी और 125 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मुंबई की विशेष अदालत में 9 साल तक चले मुकदमें के बाद सभी 9 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है.
कौन हैं आरोपी?
अदालत ने जिन 9 आरोपियों को रिहा किया है उनमें नूरुल्हुधा समसुद दोहा, सब्बीर एहमद, रईस एहमद, सलमान फरसी, फरोग इकबाल मग्धूमी, शेख् मोहम्मद अली, अलम शेख, आसिफ खान बशीर खान और मोहम्मद जाहिद ब्दुल मजीद हैं. इन 9 आरोपियों में से एक की मौत हो गई है वहीं 6 आरोपी जमानत पर बाहर है जबकि दो आरोपियों पर मुंबई में 11 जुलाई को हुए धमाकों में लिप्त होने का भी आरोप है.
2008 वाले धमाके के मामले में क्या हुआ
2008 में हुए धमाके के मामले में एटीएस की जांच में ‘अभिनव भारत’ संस्था का नाम सामने आया था. इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की जांच जारी है. असीमानंद ने अपने इकबालिया बयान में सुनील जोशी का नाम लिया था. कहा जाता है कि सुनील जोशी ने इस हमले के बारे में कहा था कि उनके लड़कों ने यह काम किया था। बाद में सुनील जोशी की हत्या हो गई थी. पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी.
4 हिन्दू आरोपी जेल हिरासत में
एटीएस द्वारा गिरफ्तार 9 मुस्लिम आरोपियों में से 6 की जमानत हो चुकी है. एक की मौत हो गई है और 2 जेल हिरासत में हैं. वहीं एनआईए द्वारा गिरफ्तार सभी 4 हिन्दू आरोपी जेल हिरासत में हैं.