नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर 26 अप्रैल तक रोक लगा दिया है जिसका मतलब है कि राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया है.
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी पेश करने कहा है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिलने का मसला उठाया था और ये शिकायत की थी कि बगैर आदेश की कॉ़पी निकले ही हरीश रावत ने सीएम की कुर्सी संभाल ली है और कैबिनेट की बैठक बुलाकर 11 फैसले कर लिए हैं.