नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस तालिबानी सर्कुलर पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली सरकार के खिलाफ खबरें दिखाने पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी. यह सर्कुलर दिल्ली सरकार ने 6 मई को जारी किया था. सर्कुलर में मीडिया को जेल भेजने की धमकी दी गई थी.
एक तरफ आप ही पीड़ित हैं और दूसरी तरफ आप दूसरों पर कार्रवाई की कोशिश करते हैं. ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर रोक लगाते हुए कहा है कि .’एक तरफ आप ही पीड़ित हैं और दूसरी तरफ आप दूसरों पर कार्रवाई की कोशिश करते हैं. ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं.’ आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है.
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