नई दिल्ली. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सिनेमा हॉल, मॉल, हाइवे पर बनी दुकानों और रेस्त्रां में अब महंगे प्रोडक्ट बेचकर दुकान वाले आपको लूट नहीं पाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एमआरपी में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होगी.
नंबर किया जारी
पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को जागरुक करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिया गया है. हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4000 पर कॉल कर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं.
लोगों से सहयोग की अपील
पासवान ने मंगलवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बैठक में माना कि देश में इस नियम का तोड़ा जा रहा है. एमआरपी से ज्यादा कीमतें वसूली जा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ताओं का सहयोग जरूरी है. लोग जब तक शिकायत दर्ज नहीं कराते तब तक कारवाई करना मुश्किल है.
क्या है MRP?
MRP मतलब मैक्सिमम रीटेल प्राइस. यानी इससे ज्यादा दाम में प्रोडक्ट बेचना गैरकानूनी होता है. ये वही दाम है जो हर चीज पर छपा रहता है. अगर कोई दुकानदार आपसे MRP से ज्यादा पैसे ले, तो बिल संभालकर रख लेना. और कॉल करना 1800 11 4000 पर. जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है.