हैदराबाद. बाबा रामदेव के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है. यह मामला रामदेव के भारत माता की जय नारे लगाने को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए के तहत केस दर्ज हुआ है. पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है.
बता दें कि बाबा रामदेव ने ओवैसी का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ लोग टोपी पहन कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चाहे सिर काट दें, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे. उन्हें ये नहीं पता कि कानून से हाथ बंधे हैं, नहीं तो लाखों सिर धड़ से अलग कर देते.
धारा 295ए के तहत केस दर्ज
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के छात्र और शहर स्थित दर्सगाह जिहाद-ओ-शहादत के कार्यकर्ता मोहम्मद बिन उमर की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (जानबूझकर, दुर्भावना से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया.
YouTube पर वीडियो देख की शिकायत
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उमर ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने यूट्यूब पर एक वीडियो क्लिप देखा है, जिसमें रामदेव एक खास समुदाय को धमकी दे रहे हैं. जिसके बाद उसकी शिकायत पर केस दर्ज किया गया.