नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए आदेश दिया है कि सरकारी विज्ञापनों पर अब किसी नेता की तस्वीर नहीं लगेगी. कोर्ट ने साफ किया है कि सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री, मंत्री, गवर्नर समेत किसी नेता की तस्वीर नहीं लगा सकते. हालांकि अदालत ने कहा है कि इन विज्ञापनों पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीजेआई की तस्वीर लग सकती है अगर ये तीनों खुद इसकी जवाबदेही लेने को तैयार होंगे. कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश को अमल में लाने के लिए केंद्र ने कमिटी बनाकर जांच करने का आश्वासन दिया है.
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