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बिहार: शराबबंदी का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, PIL दायर

बिहार में पूर्ण शराबबंदी खिलाफ पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दी गई है. एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी अ‌वध नारायण सिंह ने पीआईएल दायर की है. पीआईएल में उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जो बैन लगाए गए है वह संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 22 का उल्लंघन है.

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पटना HC
  • April 6, 2016 2:38 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
पटना. बिहार में पूर्ण शराबबंदी खिलाफ पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दी गई है. एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी अ‌वध नारायण सिंह ने पीआईएल दायर की है. पीआईएल में उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जो बैन लगाए गए है वह संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 22 का उल्लंघन है. रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी ने अपने पीआईएल में कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जो सजा का प्रावधान किया गया है वह दूसरे राज्यों से विरोधाभासी है. साथ ही यह संविधान के खिलाफ भी है. 
 
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने बहुत ही जल्दबाजी में राज्य में शराब बंदी लागू कर दिया है. इसके लिए पहले से तैयारी की जानी थी और पूरी व्यवस्था व्यवहारिक होनी थी साथ ही जो सजा का प्रावधान किया गया है वह भी बहुत सख्त है.
 
बता दें कि बिहार में एक अप्रैल से जारी आंशिक शराबबंदी के रिस्पॉन्स से खुश नीतीश कुमार ने राज्य में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया. मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद ये एलान हुआ था. सीएम ने कहा था कि ”आज और अभी (मंगलवार) से बिहार में देसी और विदेशी, दोनों तरह की शराब नहीं मिलेगी. इसके बाद सभी बार और विदेशी शराब की दुकानों को सील कर दिया गया था.  सरकार ने ताड़ी के बिक्री-खरीद पर भी रोक लगाई थी.

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