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हरीश रावत स्टिंग मामला: अगली सुनवाई 11 अप्रैल को

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यंमत्री हरीश रावत के खिलाफ किए गए कथित स्टिंग ऑपरेशन मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल तक के लिए टाल दी है.

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  • April 1, 2016 12:52 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
देहरादून. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यंमत्री हरीश रावत के खिलाफ किए गए कथित स्टिंग ऑपरेशन मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल तक के लिए टाल दी है.
 
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई में कोई जल्दबाजी नहीं है जो राजनीति से प्रेरित हों. अदालत ने कहा कि खरीद-फरोख्त के ऐसे तमाम केस आते रहते हैं. बता दें कि एक वीडियो में रावत को विधायकों के खरीद-फरोख्त की बात करते दिखाया गया है.
 
क्या है मामला?
दिल्ली के मनन शर्मा ने पिछले दिनों हुए हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की. मनन शर्मा की ओर से याचिका में कहा गया है कि हरीश रावत ने अपने पद का उल्लंघन किया है. याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई और एसआईटी जांच की मांग की है.
 

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