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SC का सेबी को आदेश, सहारा ग्रुप की संपत्तियों को बेच दो

सहारा इंडिया परिवार कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को आदेश दिया है कि मालिक सुब्रत रॉय की जमानत और पैसा वसूलने के लिए सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी को बेच दें.

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SC का सेबी को आदेश, सहारा ग्रुप की संपत्तियों को बेच दो
  • March 29, 2016 12:12 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. सहारा इंडिया परिवार कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को आदेश दिया है कि मालिक सुब्रत रॉय की जमानत और पैसा वसूलने के लिए सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी को बेच दें.
 
जानकारी के अनुसार सेबी ने सुब्रत रॉय की दो कंपनियों की बिक्री से लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी. जिसके बाद याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है.
 
सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से दो कंपनियों की बिक्री के लिए रिसीवर की नियुक्ति की अपील भी की गई थी, जिससे 36,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाकर निवेशकों का भुगतान किया जा सके.
 
खबर है कि सहारा ग्रुप पर आरोप है कि उसने गलत तरीके ले लोगों से पैसा वसूला जिसे वह अब वापस नहीं कर रहा है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से मामले पर सुनवाई चल रही है. बता दें कि रॉय को जमानत के लिए 10 हजार करोड़ रुपये जमा करने है लेकिन अभी तक वे सिर्फ 5 हजार करोड़ ही जमा कर पाए हैं.

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