कोयला घोटाला: CBI की कोर्ट ने JIPL के दो निदेशकों को माना दोषी

कोयला आवंटन में हुई अनियमितता के चलते केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक स्पेशल कोर्ट ने फैसला दिया है. कोर्ट ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशक आर एस रुंगटा व आर सी रुंगटा को दोषी ठहराया है.

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कोयला घोटाला: CBI की कोर्ट ने JIPL के दो निदेशकों को माना दोषी

Admin

  • March 28, 2016 8:01 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. झारखंड में कोयला आवंटन में हुई अनियमितता के मामले पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक स्पेशल कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशक आर एस रुंगटा व आर सी रुंगटा को दोषी ठहराया है.
 
जानकारी के अनुसार दोनों निदेशकों को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया गया है साथ ही सजा 31 मार्च को तय की जाएगी. बता दें कि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के चलते दोनों को दोषी पाया है.
 
घोटाले के लिए गठित की गई स्पेशल कोर्ट के जज भरत पराशर ने मामले में पिछली सुनवाई 21 मार्च के दिन की थी जिसके बाद फैसले की तारीख 28 मार्च रखी गई थी.उत्तरी धाडू कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला पर की गई यह सुनवाई कोयला आवंटन से जुड़ा पहला प्रकरण है जिसमें स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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