दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तीनों नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके कर्मचारियों का फरवरी महीने की तनख्वाह का 21 मार्च तक भुगतान कर दिया जाए.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तीनों नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके कर्मचारियों का फरवरी महीने की तनख्वाह का 21 मार्च तक भुगतान कर दिया जाए.
न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने यह निर्देश तब जारी किया जब सफाई कर्मचारियों सहित विभिन्न कर्मचारियों की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि इन लोगों को फरवरी महीने का वेतन नहीं मिला है.
इस बीच निगमों के वकील ने इस संबंध में निर्देश हासिल करने के लिए वक्त मांगा कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया है या नहीं.
निगमों के वकील के पास इस बात की सूचना नहीं होने पर पीठ ने कहा, ‘वह निर्देश सुनना नहीं चाहती.’ पीठ ने कहा, ‘आप (निगम) क्या कर रहे थे? मामला आज के लिए सूचीबद्ध था और आप कह रहे हैं कि आप निर्देश मांगेंगे. सभी को वेतन नहीं मिलने की जानकारी है. अखबारों में खबरें हैं. हम चाहते हैं कि तनख्वाह का भुगतान हो.’
अदालत ने कहा, ‘हम आपका निर्देश नहीं सुनना चाहते. हमें इस बात की चिंता है. हम बस यह चाहते हैं कि तनख्वाह का 21 मार्च तक भुगतान हो. बस यह सुनिश्चित कीजिए कि फरवरी महीने की तनख्वाह अगले सोमवार तक बिना देरी के भुगतान हो जाए.’ अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 21 मार्च तय की. अदालत तीन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.