इलाहाबाद. एमआईएम के प्रमुख नेता असदुद्दीन औवेसी के एक विवादित बयान देने की वजह उनके खिलाफ लखनऊ में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है. जानकारी के अनुसार आईपीसी की धारा 124 ए के तहत ओवैसी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएआईएल दाखिल कराई गई है. पीआईएल दाखिल होते ही उनके मुंह से ‘जय हिंद’ निकला और उन्होंने कहा कि कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है.
क्या कहा था ओवैसी ने?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओवैसी के खिलाफ पीआईएल फाइल की गई है. एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वे भारत माता की जय का जयकारा नहीं लगाएंगे और यह उनसे कोई चाकू की नोक पर भी नहीं बुलवा सकता.
ओवैसी ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि ‘मैं भारत में रहूंगा पर भारत माता की जय नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत की जय बोलना जरूरी है. भागवत ने पिछले दिनों सुझाव दिया कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय बोलना सिखाना होगा.’
संघ प्रमुख के बयान के विरोध में बोले ओवैसी
कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश में लोगों को भारत माता की जय बोलना सिखाया जाता है. जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी की घटना के सामने आने के बाद उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी को देश भक्ति की बातें सिखाई जानी चाहिए. ओवैसी ने संघ प्रमुख भागवत का विरोध करते हुए ये बातें कही.