छोटा राजन नकली पासपोर्ट मामले में तीन आरोपियों को जमानत मिली

अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन उर्फ राजेंद्र सदाशिव निखालजे के नकली पासपोर्ट मामले में एक अदालत ने तीन आरोपी सेवानिवृत्त अधिकारियों की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने 3 फरवरी को तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों को समन जारी किया था और उन्हें 14 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया था.

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छोटा राजन नकली पासपोर्ट मामले में तीन आरोपियों को जमानत मिली

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  • March 15, 2016 4:19 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन उर्फ राजेंद्र सदाशिव निखालजे के नकली पासपोर्ट मामले में एक अदालत ने तीन आरोपी सेवानिवृत्त अधिकारियों की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने 3 फरवरी को तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों को समन जारी किया था और उन्हें 14 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया था.
 
इन तीनों आरोपी अधिकारियों में जयाश्री दत्तात्रेय राहाते, दीपक नटवरलाल शाह और ललिथा लक्ष्मणन शामिल हैं. इन्होंने सोमवार को अदालत में उपस्थित होकर जमानत की अर्जी दाखिल की थी. दीपक नटवरलाल शाह के वकील एस.पी.एम. त्रिपाठी ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह अदालत के हर आदेश का पालन करेंगे और चूंकि यह मामले दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है, इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी कोई संभावना नहीं है.
 
वकील त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ दिया. इस दौरान अदालत ने छोटा राजन की न्यायिक हिरासत को 30 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है, जो अदालत की कार्यवाही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुआ. 
 
सीबीआई के मुताबिक छोटा राजन ने अपना नकली पासपोर्ट बेंगलुरु से 1 जनवरी 1998 को कथित रूप से इन तीन अधिकारियों राहाते, शाह और लक्ष्मणन की मदद से नकली नाम, मोहन कुमार के नाम से जारी कराया था. राजन के उपर हत्या से लेकर जबरन वसूली और तस्करी से संबंधित 85 मामले चल रहे हैं. उसके खिलाफ महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और सीबीआई में ये मामले दर्ज हैं. उसे 25 अक्टूबर को इंडोनेशिया की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 6 नवंबर 2015 को उसे भारत भेजा गया.

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