यूपी सरकार को SC से झटका, IPS अमिताभ मामले में याचिका खारिज

अखिलेश सरकार और आईपीएस अमिताभ ठाकुर के मामले में नया मोड़ सामने आया है जिसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने सरकार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है.

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यूपी सरकार को SC से झटका, IPS अमिताभ मामले में याचिका खारिज

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  • March 14, 2016 3:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. अखिलेश सरकार और आईपीएस अमिताभ ठाकुर के मामले में नया मोड़ सामने आया है जिसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने सरकार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है.
 
बता दें कि इलाहाबाद कोर्ट ने यूपी सरकार से ठाकुर को दस्तावेज उपलब्ध कराने  के आदेश दिए थे जिसके खिलाफ अखिलेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
 
क्या है मामला?
अमिताभ ठाकुर ने 10 जुलाई, 2015 को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर उन्हें फोन पर धमकाए जाने की शिकायत की थी. इसके दो दिन बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. बता दें कि मुलायम सिंह पर अमिताभ ठाकुर को धमकी देने का आरोप भी लगाया गया. जिसमें ठाकुर ने मुलायम का कथित धमकी वाला एक ऑडियो टेप जारी किया था.
 
अमिताभ ठाकुर ने इस संबंध में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करायी थी. इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर के मामले में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे.

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