नई दिल्ली. मशहूर उघोगपति और शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत छोड़ने पर 13 बैंकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कल 13 बैंकों की उस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वीकार कर लिया था जिसमें उद्योगपति विजय माल्या को भारत छोड़ने से रोकने के लिए निर्देश जारी करने की अपील की गई है.
इन बैंकों को माल्या की कंपनियों से 9,000 करोड़ रुपये का बकाया वसूलना है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से पेश होते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जब इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील की है.
बैंकों के कंसोर्टियम ने अपनी अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें माल्या, इंग्लैंड की डियाजियो पीएलसी तथा यूनाइटेड स्पिरिट्स लि. के खिलाफ ‘दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति’ में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था.
बैकों का कहना है कि उच्च न्यायालय को उद्योगपति माल्या तथा कर्ज लेने वाली फर्म किंगफिशर एयरलाइंस आदि को सुने बिना उनके वित्तीय हितों के संरक्षण के लिए अंतरिम आदेश पारित करना चाहिए था.
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