Advertisement

माल्या को कोर्ट का झटका, 515 करोड़ की रकम निकालने पर रोक

बेंगलुरु कोर्ट ने आज विजय माल्या के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें 515 करोड़ रुपये निकालने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक केस चलेगा तब तक माल्या पैसे नहीं निकाल सकेंगे. मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी. बता दें कि विजय माल्या ने यूनाइटेड स्प्रिट्स के चेयरमैन पद से हटने के लिए डियाजियो के साथ पिछले दिनों समझौता किया था. इसके तहत उन्हें 7.5 करोड़ डॉलर की राशि मिलनी है और एसबीआई चाहता है कि इस धन पर कर्जदारों के पहले अधिकार को सुनिश्चित किया जाए.

Advertisement
  • March 7, 2016 12:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. बेंगलुरु कोर्ट ने आज विजय माल्या के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें 515 करोड़ रुपये निकालने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक केस चलेगा तब तक माल्या पैसे नहीं निकाल सकेंगे. मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी.  बता दें कि विजय माल्या ने यूनाइटेड स्प्रिट्स के चेयरमैन पद से हटने के लिए डियाजियो के साथ पिछले दिनों समझौता किया था. इसके तहत उन्हें 7.5 करोड़ डॉलर की राशि मिलनी है और एसबीआई चाहता है कि इस धन पर कर्जदारों के पहले अधिकार को सुनिश्चित किया जाए.
 
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कर्ज नहीं चुकाने के लिए माल्या के खिलाफ डीआरटी का दरवाजा खटखटाया था. एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के समूह ने किंगफिशर एयरलाइंस को 7000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दे रखा है. माल्या की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. इधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है. यह मामला आईडीबीआई बैंक से लिए गए 900 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज कथित तौर पर नहीं चुकाने के मामले से जुड़ा है.
 
आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल में ही मनी लांड्रिंग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किए हैं. यह आरोप सीबीआई द्वारा पिछले साल दर्ज एफआईआर के आधार पर तय किए गए हैं. 
 
उन्होंने कहा कि यहां ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने यह मामजा दर्ज किया है. एजेंसी इस समय बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के समूचे वित्तीय ढांचे पर भी गौर कर रही है. इसके साथ ही विदेशी मुद्रा विनिमय मामले में उल्लंघन की भी अलग से जांच शुरू की जा सकती है.
 

Tags

Advertisement