नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी और आज वह जेल से रिहा भी हो गया है.
जमानत देने के साथ कोर्ट ने कन्हैया से कहा कि 6 महीनों में खुद को सुधार लेना चाहिए. हाईकोर्ट ने कन्हैया से यह भी कहा कि वे किसी भी देश विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा न ले.
कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त है लेकिन उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कन्हैया से कहा कि उम्मीद है कि वे आगे ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे.
जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का सवाल अब और बड़ा हो गया है. देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत के आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियां बेहद गंभीर हैं.
क्या जेएनयू में देश विरोधी संक्रमण फैल रहा है..? आखिर जेएनयू के कुछ छात्रों और शिक्षकों को देशभक्ति का सबक सिखाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? आज इन्हीं सवालों पर इंडिया न्यूज के खास शो बड़ी बहस में होगी चर्चा.
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