अंतरिम जमानत मिलने के बाद कन्हैया कुमार तिहाड़ जेल से रिहा

जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की तिहाड़ जेल से रिहा हो गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें देशद्रोह के मामले में 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. कन्हैया के वकील ने बताया कि रिहाई के लिए जमानत राशि भर दी गई है.

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अंतरिम जमानत मिलने के बाद कन्हैया कुमार तिहाड़ जेल से रिहा

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  • March 3, 2016 1:32 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की तिहाड़ जेल से रिहा हो गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें देशद्रोह के मामले में 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. कन्हैया के वकील ने बताया कि रिहाई के लिए जमानत राशि भर दी गई है.
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कन्हैया को छह माह की अंतरिम जमानत का आदेश दिया था. उसी आदेश का अनुपालन किया जाने वाला है. वकील वीरेंद्र ग्रोवर ने कहा, “कन्हैया की जमानत राशि दंडाधिकारी के सामने भर दी गई है. 
 
हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दस हजार रुपये की जमानत राशि पर कन्हैया को जमानत दी थी. यह जमानत राशि उनके फैसले के एक दिन बाद जमा की गई है. 
 
क्या है मामला?
बता दें कि पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को गिरफ्तार किया है. पुलिस को इस मामले में 7 से 8 लोगों की तलाश है. मंगलवार को जेएनयू परिसर में छात्रों के एक समूह ने एक समारोह आयोजित किया था और संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को साल 2013 में फांसी दिए जाने के मुद्दे पर सरकार और देश के खिलाफ नारे लगाए थे.

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