नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. जमानत देने के साथ कोर्ट ने कन्हैया से कहा कि 6 महीनों में खुद को सुधार लेना चाहिए. हाईकोर्ट ने कन्हैया से यह भी कहा कि वे किसी भी देश विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा न ले.
कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त है लेकिन उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कन्हैया से कहा कि उम्मीद है कि वे आगे ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे.
विचारधारा का अधिकार पर दायरे में
हाईकोर्ट ने कहा कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के तौर पर कन्हैया कुमार से उम्मीद की जाती है कि वह जवाबदेह होंगें. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के तहत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार मिला हुआ है. इसके तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है और हर नागरिक को राजनीतिक तौर पर कहीं भी जुड़ने का अधिकार है. लेकिन यह सब संविधान के दायरे में होना चाहिए.
देश छोड़कर नहीं जाएंगे
हाईकोर्ट ने कन्हैया को यह भी निर्देश दिया कि कन्हैया संबंधित कोर्ट को बिना बताए देश छोड़कर नहीं जाएंगे.