नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को टेरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष आरके पचौरी के खिलाफ एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया है. उनके खिलाफ यह आरोपपत्र एक पूर्व महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न और लज्जा भंग करने के मामले में दायर की गई है.
पचौरी के उपर महिला का पीछा करना और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है.
1400 पन्नों से अधिक के इस आरोपपत्र को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान की अदालत में दायर किया गया है. इसपर विचार करने के लिए 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है. पुलिस ने बताया है कि टेरी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को मिलाकर अभियोजन पक्ष के कुल 23 गवाह हैं.
पचौरी पर आईपीसी की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की मंशा से उसपर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354 (डी) (पीछा करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने को आशयित है) के तहत आरोपपत्र दायर किया है.
पचौरी को इस मामले में पिछले साल 21 मार्च को अग्रिम जमानत दी गई थी।