नई दिल्ली. मुंबई के डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है. इसमें सरकार ने कहा है कि डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डांस बार का लाइव सीसीटीवी फुटेज नजदीकी पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा.
महाराष्ट्र सरकार ने अपने हलफनामे में डांस बार मालिकों की उस दलील को नकार दिया है कि सीसीटीवी फुटेज का लाइव प्रसारण नहीं हो सकता. सरकार ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं.
इन कैमरों को लगाने से डांस बार संचालकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है. अगर डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो पुलिस किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा भी होगी. सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड से इस बात की भी निगरानी होगी कि डांस बार के नाम पर कहीं अश्लीलता तो नहीं हो रही है.
बता दें कि डांस बार संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में डांस बार का लाइसेंस दिए जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से तय की गई नई शर्तों का विरोध किया था. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था.