नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध किया.
पुलिस ने कहा कि कन्हैया 9 फरवरी के समारोह का हिस्सा था और प्रदर्शन को लीड कर रहा था इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए. बता दें कि कन्हैया पर जेएनयू परिसर में कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारेबाजी करने के चलते देशद्रोह का मुकदर्मा दर्ज किया गया है. इससे पहले भी मामले पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई की गई है.
क्या है मामला ?
9 फरवरी को जेएनयू में द ‘कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस’ नाम से एक विरोध मार्च का आयोजन किया गया था. जेएनयू के गंगा ढाबा से शुरू हुए इस विरोध मार्च में आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट की फांसी को न्यायिक हत्या बताया गया. इस दौरान आतंकियों के समर्थन और कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग को लेकर नारेबाज़ी की गई.