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‘नेशनल कोर्ट ऑफ अपील’ पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या ऐसा संभव है कि सुप्रीम कोर्ट की तर्ज़ पर देश में चार नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बने, जो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुने और सुप्रीम कोर्ट मुख्यत संवैधानिक मामलों पर ही सुनवाई करे ?

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  • February 26, 2016 1:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या ऐसा संभव है कि सुप्रीम कोर्ट की तर्ज़ पर देश में चार नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बने, जो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुने और सुप्रीम कोर्ट मुख्यत संवैधानिक मामलों पर ही सुनवाई करे ?

कोर्ट ने वरिष्ठ वकील वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद को इस मामले में मदद करने के लिए एमाइकस क्यूरी बनाया है. सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें मांग की गई है कि देश के चार हिस्सों में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बने, जो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुने और सुप्रीम कोर्ट मुख्यत: संवैधानिक मामलों पर ही सुनवाई करे.

याचिका में कहा गया है कि इससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर असर नहीं पड़ेगा. ऐसी याचिका पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसे लेकर केंद्र सरकार के पास जाने के लिए कहा था. वैसे लॉ कमिशन ने भी इस तरह चार जगहों पर बेंच बनाने की वकालत की थी.

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